नववर्ष, विवाह समारोह तथा अन्य समारोह में पटाखे चलाने पर रोक, वायु प्रदूषण बढ़ता है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नववर्ष, विवाह समारोह तथा अन्य समारोह में पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है।
पलवल के उपायुक्त श्री मनी राम शर्मा ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु/ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लिया गया है। पटाखों के चलने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अतिरिक्त, विवाह कार्यों व अन्य समारोहों में बड़े पैमाने पर पटाखों का प्रयोग होने से ध्वनि व वायु प्रदूषण बढ़ता हैं। नए साल के अवसर पर भी पटाखों के इस्तेमाल होने की संभावना रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विवाह कार्यों, अन्य समारोहों और नए साल के उत्सव में पटाखों के प्रयोग  को निषेध किया गया है।
नववर्ष, विवाह समारोह तथा अन्य समारोह में पटाखे चलाने पर रोक, वायु प्रदूषण बढ़ता है।

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