आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए दिए गए आरक्षण पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रोक हटा ली गई

हरियाणा में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए दिए गए आरक्षण पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा ली गई जिससे करीब 1370 युवाओं की विभिन्न नौकरियों में पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्ति पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटवाने के लिए हरियाणा सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़े युवाओं के हित में किए गए प्रयासों पर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा का आभार व्यक्त किया।
ब्राह्मण समाज के नेता हरीराम दीक्षित के नेतृत्व में इन लोगों ने श्री शर्मा को सम्मानित करते हुए कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए दिए गए आरक्षण के मामले में नियुक्तिों पर लगाई गई रोक हटवाने के लिए सही ढ़ंग से पक्ष रक्षा, इसमें शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा का विशेष योगदान रहा है।
इस अवसर पर श्री शर्मा ने नियुक्तियों पर कोर्ट द्वारा रोक हटाने पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे इस फैसले का आदर करते हैं। उन्होंने बताया कि नियुक्ति पर लगी रोक से लगभग 1370 युवाओं की ज्वाइंनिग रूक गई थी, उनका चयन होने के बाद भी वे नौकरी नहीं कर पा रहे थे। आज के फैसले से इन युवाओं को राहत मिली है।
 इस अवसर पर विधायक एवं हैफेड के चेयरमैन श्री हरविंद्र कल्याण, एडवोकेट गोविंद शर्मा, कुलदीप शर्मा समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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