हरियाणा राज्य में 22 अप्रैल को जिला व उपमण्ड़ल स्तरीय अदालतों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल को जिला व उपमण्ड़ल स्तरीय अदालतों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी जिसमें आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जायेगा।
मुख्य  न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव निधि बंसल ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, मुआवजा केस से संबन्धित मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे कि बैंक ऋण,राजस्व आदि, बच्चों व पत्नी के लिये भरण-पोषण आदि से संबधित लम्बित विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी मामलें, वैवाहिक मामले,जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबन्धित मामले, बाढ़-पीडि़त,बिजली/पानी बिल से संबधित मामले,चैक बाउंस मामले आदि का निपटारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोई भी अन्य विवाद,जो अदालत में लम्बित नहीं है,भी लोक अदालत में लिया जा सकता है।
श्रीमती बंसल ने बताया कि लोक अदालत में निपटाये गये मामले फायदेमंद  होते है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से शान्तिपूर्ण समझौता,लम्बा इंतजार खत्म। तुरन्त निर्णय। मुकदमें की हमेशा के लिये समाप्ति हो जाती है क्योंकि लोक अदालत में फैसला होने पर कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत में फैसला होने पर सारी कोर्ट फीस वापिस होती है। समान न्याय  ना किसी की जीत ना किसी हार। द्वेष भावना खत्म होती है। प्रतिपक्षी से आपसी भाईचारा व दोस्ती का संबंध बना रहता है। उन्होंने बताया कि अपने मुकदमों का लोक अदालत में समाधान के लिये या अन्य संबन्धित जानकारी के लिये नजदीकी कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केन्द्र हैल्पलाईन नं0 1800-180-2057 पर संपर्क कर सकते है। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुये कहा कि 22 अप्रैल को जिला स्तर व उपमण्ड़ल स्तर पर लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने ज्यादा से ज्यादा मामले लाये और इस लोक अदालत का लाभ उठाये।
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