तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कानून सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू

पंचकुला शहर में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित कानून सिगरेट एंव अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए जनरेशन सेवियर एसोसिएशनए मोहाली के सहयोग से एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त श्री राजेश जोगपाल ने की।     इस कार्यशाला में नगरनिगम पंचकुला के अधिकारियों, सैनटरी इंसपैक्टरों और हेल्थ सुपरवाईजरों ने भाग लिया। नगर निगम आयुक्त श्री जोगपाल ने कहा कि कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं जिससे कि बेहतर सामज और देश का निमार्ण करना मुशकिल है । क्योकि किसी भी नशे की शुरूआत तंबाकू से ही होती है इस लिए तंबाकू की लत से युवाओं को बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है । उन्होंने अधिकारीयों को आदेश देते हुए कहा कि जो भी दुकानदार गैरकानूनी ढंग से तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं ऐसे विज्ञापन बोर्ड उतार दें वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाऐगी । आने वाले समय में निगम द्वारा कोटपा कानून की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाऐगा जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों और किसी भी स्कूल व कॉलेज के 100 गज की सीमा में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के चालान किए जाऐगें । जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की और से चालान बुक नगर निगम को मुहैया करवा दी गई हैं ।
    वहीं नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग ने कहा कि तंबाकू की लत को छोडऩे के लिए अगर व्यक्ति  दृढ इच्छा शक्ति कर ले तो इसे छोड़ाना आसान हैं । उन्होंने खास करके बच्चों को तंबाकू के बुरे प्रभाव से बचाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए अभिवावक और अध्यापक विशेष भूमिका निभा सकते हैं ।
    इस मौके पर जनरेशन सेवियर एसोसिएशन से आऐ विनय गांधी ने कहा कि भारत में हर दिन 2200 और हर साल 10 लाख लोग  तंबाकू के सेवन से होने वाली बिमारियों के कारण मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे 2016-17 के अनुसार हरियाणा कि 24 प्रतिशत (50 लाख) जनसंख्या किसी ना किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। इसलिए यह समय की जरूरत है कि तंबाकू से आने वाली पीढ़ीयों को बचाने के लिए तंबाकू कंट्रोल से जुड़े हुए कानूनो को सख्ती से लागू किया जाऐ। उन्होंने कोटपा एक्ट की सभी धाराओं का बारे में जानकारी दी और कोटपा एक्ट के अलावा सरकार की तरफ से तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के लिए उठाऐ गए कदमों के बारे में भी बताया उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लूज सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह  जुवेनाईल जस्टिस एक्ट में किए गए संशोधन के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर  सात साल की सजा व एक लाख रूपऐ तक का जुर्माना हो सकता है।

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