हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 के दौरान अपने कार्यालयों के सार्वजनिक अवकाशों की सूची अधिसूचित की है। सरकार ने लिखत परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत (हरियाणा में न्यायिक अदालतों को छोडक़र) राज्य में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले अवकाश भी अधिसूचित किए है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना अनुसार सभी शनिवारों व रविवारों को सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रतिष्ठिïत विभूतियों के जन्मदिवसों, पुण्य-तिथियों व त्यौहारों को सावर्जनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इनमें 5 जनवरी-गुरु गोबिन्द सिंह जन्मदिवस, 22 जनवरी बसंत पंचमी/ सर छोटू राम जयंती, 26 जनवरी-गणतंत्र दिवस, 31 जनवरी -गुरु रविदास जयंती, 14 फरवरी-महाशिवरात्रि, 2 मार्च-होली, 23 मार्च- भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीदी दिवस, 29 मार्च महावीर जयन्ती, 18 अप्रैल-भगवान परशुराम जयंती, 28 जून-संत कबीर जयंती, 31 जुलाई शहीद उद्यम सिंह शहीदी दिवस, 15 अगस्त-स्वतंत्रता दिवस, 22 अगस्त ईद-उल-जुहा (बकर ईद), 3 सितम्बर- जन्माष्टïमी, 2-अक्तूबर- महात्मा गांधी जयन्ती, 10 अक्तूबर-महाराजा अग्रसेन जयंती, 18 अक्तूबर-दशहरा, 24 अक्तूबर-महर्षि वाल्मीकि जयंती, 1 नवम्बर-हरियाणा दिवस, 7 नवम्बर- दीवाली, 9 नवम्बर-विश्वकर्मा दिवस, 23 नवम्बर-गुरु नानक जयंती, 25 दिसम्बर क्रिस्मस दिवस शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि जो त्यौहार व अवसर जो सावर्जनिक अवकाश की तिथियों में पड़े हैं। उन्हें सूची से निकाला गया है, उनमें 25 मार्च राम नवमी, 14 अप्रैल-डॉ भीम राव अम्बेडकर जयंती, 16 जून ईद-उल-फीतर और महाराणा प्रताप जयंती, 26 अगस्त रक्षाबंधन और 23 सितम्बर हरियाणा वीर शहीदी दिवस शामिल है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कर्मचारियों को निम्र प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई तीन अवकाश लेने की अनुमति होगी। इनमें 10 फरवरी- महर्षी दयानन्द सरस्वती जयंती(राज्य समारोह के साथ), 30 मार्च गुड फ्राइडे, 30 अप्रैल बुद्घपूर्णिमा , 16 जून गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस, 13 अगस्त हरियाली तीज, 21 सितम्बर मुहर्रम, 27 अक्तूबर करवा चौथ, 8 नवम्बर, गोवर्धन पूजा, 13 नवम्बर छठ पूजा, 21 नवम्बर मिलाद-उल नबी या ईद-ए-मिलाद(पैगम्बर मोहम्मद की जयंती) , 24 नवम्बर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, 26 दिसम्बर शहीद उद्यम सिंह जयंती शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना अनुसार लिखत परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत (हरियाणा में न्यायिक अदालतों को छोडक़र) राज्य में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले अवकाशों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 31 जनवरी गुरु रविदास जयंती,14 फरवरी-महाशिवरात्रि, 2 मार्च-होली, 29 मार्च महावीर जयन्ती, 1 अपै्रल बैंक खातों का वाॢषक समायोजन, 14 अपै्रल डॉ बी आर अम्बेडकर जयंती, 30 अप्रैल बुद्घ पूर्णिमा, 16 जून ई-उल फित्तर, 15 अगस्त स्वंतत्रता दिवस, 3 सितम्बर जन्माष्टïमी, 2-अक्तूबर- महात्मा गांधी जयन्ती, 18 अक्तूबर-दशहरा, 24 अक्तूबर-महर्षि वाल्मीकि जयंती, 7 नवम्बर- दीवाली, 23 नवम्बर-गुरु नानक जयंती, 25 दिसम्बर क्रिस्मस दिवस शामिल है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना अनुसार सभी शनिवारों व रविवारों को सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रतिष्ठिïत विभूतियों के जन्मदिवसों, पुण्य-तिथियों व त्यौहारों को सावर्जनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इनमें 5 जनवरी-गुरु गोबिन्द सिंह जन्मदिवस, 22 जनवरी बसंत पंचमी/ सर छोटू राम जयंती, 26 जनवरी-गणतंत्र दिवस, 31 जनवरी -गुरु रविदास जयंती, 14 फरवरी-महाशिवरात्रि, 2 मार्च-होली, 23 मार्च- भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीदी दिवस, 29 मार्च महावीर जयन्ती, 18 अप्रैल-भगवान परशुराम जयंती, 28 जून-संत कबीर जयंती, 31 जुलाई शहीद उद्यम सिंह शहीदी दिवस, 15 अगस्त-स्वतंत्रता दिवस, 22 अगस्त ईद-उल-जुहा (बकर ईद), 3 सितम्बर- जन्माष्टïमी, 2-अक्तूबर- महात्मा गांधी जयन्ती, 10 अक्तूबर-महाराजा अग्रसेन जयंती, 18 अक्तूबर-दशहरा, 24 अक्तूबर-महर्षि वाल्मीकि जयंती, 1 नवम्बर-हरियाणा दिवस, 7 नवम्बर- दीवाली, 9 नवम्बर-विश्वकर्मा दिवस, 23 नवम्बर-गुरु नानक जयंती, 25 दिसम्बर क्रिस्मस दिवस शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि जो त्यौहार व अवसर जो सावर्जनिक अवकाश की तिथियों में पड़े हैं। उन्हें सूची से निकाला गया है, उनमें 25 मार्च राम नवमी, 14 अप्रैल-डॉ भीम राव अम्बेडकर जयंती, 16 जून ईद-उल-फीतर और महाराणा प्रताप जयंती, 26 अगस्त रक्षाबंधन और 23 सितम्बर हरियाणा वीर शहीदी दिवस शामिल है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कर्मचारियों को निम्र प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई तीन अवकाश लेने की अनुमति होगी। इनमें 10 फरवरी- महर्षी दयानन्द सरस्वती जयंती(राज्य समारोह के साथ), 30 मार्च गुड फ्राइडे, 30 अप्रैल बुद्घपूर्णिमा , 16 जून गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस, 13 अगस्त हरियाली तीज, 21 सितम्बर मुहर्रम, 27 अक्तूबर करवा चौथ, 8 नवम्बर, गोवर्धन पूजा, 13 नवम्बर छठ पूजा, 21 नवम्बर मिलाद-उल नबी या ईद-ए-मिलाद(पैगम्बर मोहम्मद की जयंती) , 24 नवम्बर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, 26 दिसम्बर शहीद उद्यम सिंह जयंती शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना अनुसार लिखत परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत (हरियाणा में न्यायिक अदालतों को छोडक़र) राज्य में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले अवकाशों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 31 जनवरी गुरु रविदास जयंती,14 फरवरी-महाशिवरात्रि, 2 मार्च-होली, 29 मार्च महावीर जयन्ती, 1 अपै्रल बैंक खातों का वाॢषक समायोजन, 14 अपै्रल डॉ बी आर अम्बेडकर जयंती, 30 अप्रैल बुद्घ पूर्णिमा, 16 जून ई-उल फित्तर, 15 अगस्त स्वंतत्रता दिवस, 3 सितम्बर जन्माष्टïमी, 2-अक्तूबर- महात्मा गांधी जयन्ती, 18 अक्तूबर-दशहरा, 24 अक्तूबर-महर्षि वाल्मीकि जयंती, 7 नवम्बर- दीवाली, 23 नवम्बर-गुरु नानक जयंती, 25 दिसम्बर क्रिस्मस दिवस शामिल है।